GST का अर्थ | GST के प्रकार | GST की दरें

दिसंबर 2021 की रिपोर्ट के अनुसार : 1 जनवरी, 2022 से कुछ वस्तुओं पर लगने वाले GST में बदलाव किए गए हैं। जैसे :

  1. 1 जनवरी, 2022 से कपड़े (सूती कपड़ों को छोड़कर) और फुटवियर पर 12 प्रतिशत GST देना होगा। पहले यह 5 प्रतिशत लगता था। इसमें 7 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है।
  2. अगर आप ऑनलाइन ऑटो रिक्शा बुक करते हैं तो उस पर 5 प्रतिशत GST देना होगा। ऑफलाइन बुकिंग को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है।
  3. फूड डिलीवरी कंपनियां जैसे जोमैटो तथा स्विग्गी को अब रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड रेस्टोरेंट से खाना डिलीवर करने पर 5 प्रतिशत GST देना होगा।
  4. पेट्रोल का विकल्प बायोडीजल, फोर्टीफाइड चावल तथा कैंसर की दवाएं पर 18 प्रतिशत GST से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया है।

सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल, 2022 में 1.67 लाख करोड़ रुपए का टैक्स आया तथा अप्रैल, 2023 में 1.87 लाख करोड़ रुपए का टैक्स GST संग्रह में आया। जिसका कारण वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी होना है।

GST का अर्थ

जीएसटी एक मूल्य वर्धित (अप्रत्यक्ष) कर है जो कि विनिर्माता से लेकर उपभोक्‍ता तक वस्‍तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर एक एकल कर है। प्रत्‍येक चरण पर भुगतान किये गये इनपुट करों का लाभ मूल्‍य संवर्धन के बाद के चरण में उपलब्‍ध होगा जो प्रत्‍येक चरण में मूल्‍य संवर्धन पर जीएसटी को आवश्‍यक रूप से एक कर बना देता है।

दूसरे शब्दों में, GST सिस्टम में, टैक्स की वसूली तब होती है, जब कोई सामान (goods) या सेवा (service) को बेचा जाता है। वस्तु या सेवा की अंतिम कीमत में उस पर निर्धारित GST टैक्स भी शामिल होता है। वस्तु या सेवा की सप्लाई देने वाला (seller), इसे सप्लाई लेने वाले (Consumer) से वसूलता है। बाद में इसे सरकार के खाते मे जमा कर देता है।

  1. भारत में जीएसटी 1 जुलाई, 2017 को लागू किया गया जो कनाडा देश के मॉडल पर आधारित था।
  2. GST का पूर्ण रूप Goods & Service Tax (वस्तु एवं सेवा कर) है।
  3. GST के लिए 122 वां संविधान संशोधन बिल 2014 में संसद में प्रस्तुत किया गया था।
  4. लोकसभा द्वारा जीएसटी बिल 3 अगस्त, 2016 को तथा राज्यसभा द्वारा जीएसटी बिल 8 अगस्त, 2016 को पास किया गया था।

GST बिल पर राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी 8 सितंबर, 2016 को दी थी। जीएसटी को लागू करने वाला पहला राज्य असम था, जिसने 12 अगस्त, 2016 को इसे लागू किया तथा अंतिम राज्य जम्मू एवं कश्मीर जिसने 5 जुलाई, 2017 को लागू किया। 101 वां संविधान संशोधन के तहत भारत में जीएसटी लागू किया गया। जीएसटी को संविधान के 269 (a) में रखा गया है. इसकी चोरी करने पर 5 वर्ष की जेल का प्रावधान है।

  1. GST के अंतर्गत 17 अप्रत्यक्ष कर और 23 अधिभार को शामिल किया गया है।
  2. GST पंजीकरण संख्या में कुल 15 डिजिट है।
  3. GST के निर्धारित की गई दरें हैं – 5%, 12%, 18%, 28%
  4. GST परिषद की स्थापना 12 सितंबर, 2016 को की गई थी।

GST परिषद का अध्यक्ष वित्तमंत्री होता है। परिषद में सदस्यों की संख्या 33 होती है। पहले अध्यक्ष अरुण जेटली तथा वर्तमान अध्यक्ष निर्मला सीतारमण है। इसके सदस्यों में राज्य के वित्त मंत्री तथा केंद्र वित्त राज्य मंत्री होते हैं। GST में किसी भी प्रकार के बदलाव के लिए परिषद का निर्णय अंतिम होता है।

GST के प्रकार

  1. SGST का पूरा रूप है – State Goods and Service Tax
  2. CGST का पूरा रूप है – Central Goods and Service Tax
  • IGST का पूरा रूप है – Integrated Goods and Service Tax
  • भारत जीएसटी लागू करने वाला 161 वां देश है।

GST के लाभ

जीएसटी लागू होने से कई बार टैक्स देने से आपको छुटकारा मिल जाएगा। इससे कर की वसूली करते समय कर विभाग के अधिकारियों द्वारा कर में हेराफेरी की संभावना भी कम हो जाएगी। इसका फायदा यह होगा कि एक ही व्यक्ति या संस्था पर कई बार टैक्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ इसी टैक्स से सारे टैक्स वसूल कर लिए जाएंगे।

GST में शामिल नहीं है —

शराब, पैट्रोल, अफीम व रियल एस्टेट (स्टांप शुल्क) जीएसटी का विभाजन 50:50 के अनुपात मे केन्द्र व राज्य सरकार के बीच होता है।

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