राइट टू रिकॉल या ‘वापस बुलाने का अधिकार’ का क्या मतलब होता है?

Right to Recall का अर्थ

हरियाणा विधानसभा ने 6 नवंबर, 2020 को हरियाणा पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2020 पारित किया। यह विधेयक पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों को वापस बुलाने का अधिकार अर्थात Right to Recall प्रदान करता है। यह विधेयक ग्राम पंचायतों, ब्लॉक स्तरीय पंचायत समितियों के सदस्यों तथा जिला स्तरीय जिला परिषदों के सदस्यों को प्रदर्शन करने में विफल रहने पर ‘वापस बुलाने’ (रिकॉल) की अनुमति प्रदान करता है।

राइट टू रिकॉल मतदाताओं को अपने जनप्रतिनिधियों को वापस बुलाने का अधिकार प्रदान करता है। जिसमें किसी निर्वाचित व्यक्ति को प्रत्यक्ष वोट द्वारा कार्यकाल के अंत से पहले ही उसके पद से हटा दिया जाता है।

मध्य प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़ में स्थानीय स्तर के निकायों में राइट टू रिकॉल/Right to Recall का प्रावधान पहले से ही मौजूद है।

दुनिया भर के विभिन्न देशों में राइट टू रिकॉल का प्रावधान मौजूद है। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, वेनेजुएला, फिलिपींस, स्विट्जरलैंड और ब्रिटिश कोलंबिया आदि।