भारतीय संविधान को एक पूर्ण संघीय संविधान नहीं कहा जा सकता, बल्कि यह संघीय-एकात्मक (federal-unitary) तत्वों का मिश्रण है। भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था की विशेषताएँ हैं, लेकिन यह एकात्मक तत्वों से भी लैस है, जो इसे विशेष बनाता है।