USCIS क्या है?

यदि आप अमेरिका में रहना चाहते हैं या अमेरिका में जॉब करते हैं तो वहां के स्थायी निवासी बनने के लिए या अमेरिका की नागरिकता प्राप्त करने के लिए आपको EB-5 कार्यक्रम के लिए आवेदन करना होगा। EB-5 कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आपको वहां पर यानी अमेरिका में निवेश करना होगा। यह अमेरिकी नागरिकता प्राप्त करने का एक अलग तरीका है, जिसके माध्यम से आप अमेरिका की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद ही USCIS निर्धारित करता है कि आपके निवेश से प्राप्त व्यापार EB -5 कार्यक्रम के लिए उत्तीर्ण है या नहीं। उत्तीर्ण होने के बाद आप, आपकी पति या पत्नी और आपके बच्चे (21 वर्ष की उम्र से कम) के पास संयुक्त राज्य अमेरिका से एक स्थायी निवास ग्रीन कार्ड प्राप्त करने का अधिकार होगा।

USCIS क्या है ?

US Citizenship and Immigration Services एक संघीय एजेंसी है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में अवैध आप्रवासन की देखरेख करती है।

साधारण भाषा में कहा जा सकता है कि अगर आप अमेरिका में EB-5 वीज़ा के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपको अमेरिका में निवेश करना होगा या आप अमेरिका में निवेश कर चुके हैं तो आपको EB-5 वीज़ा प्राप्त हो जाएगा।
संयुक्त राष्ट्र का EB-5 वीज़ा, रोज़गार-आधारित पाँचवीं वरीयता श्रेणी का वीज़ा है। इसे EB-5 आप्रवासी निवेशक वीज़ा कार्यक्रम भी कहा जाता है। इसकी शुरूआत 1990 के आप्रवासन अधिनियम द्वारा 1990 में की गई थी। पात्र अप्रवासी निवेशकों को वैध स्थायी निवासी बनने के लिए एक विधि प्रदान करता है।  अनौपचारिक रूप से ग्रीन कार्ड धारकों के रूप में जाना जाता है।
संयुक्त राज्य में एक व्यवसाय को वित्तपोषित करने के लिए पर्याप्त पूंजी निवेश करके जो कम से कम 10 अमेरिकी श्रमिकों को रोजगार देगा। उसे ही अमेरिकी नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार है।

EB-5 वीजा प्राप्त करने के लिए आवश्यक शर्त

ईबी-5 वीज़ा प्राप्त करने के लिए आपको अमेरिका में कम से कम $900000 का निवेश करना होगा। तथा कम से कम 10 बेरोजगारों को नौकरी देनी होगी। जिसके लिए अमेरिकी सरकार निवेशक को $900000 तथा कम से कम 10 बेरोजगारों को नौकरी देने के लिए 2 साल तक का समय देगी। 2 साल के अंदर निवेशक को कानून के अनुसार यह शर्तें माननी होंगी।

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